उत्तरप्रदेश : नाबालिग से गैंगरेप के दोषी पूर्व मंत्री को उम्रकैद, सजा के बाद फूट – फूट कर रोया

Uttar Pradesh: Life imprisonment to a former minister convicted of raping a minor, cried bitterly after punishment

तीन दोषियों को आजीवन कारावास दो – दो लाख जुर्माना भी नाबालिग से गैंगरेप के दोषी पूर्व मंत्री को उम्रकैद, सजा के बाद फूट – फूट कर रोया 

VM News desk Lacknow :-

लखनऊ। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है । एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला चित्रकूट की महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी के साथ रेप के प्रयास में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाया है । सजा सुनते ही गायत्री फूट – फूटकर रोने लगा । वहीं , मामले में आरोपी गायत्री के दोनों साथियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है ।

सांसद / विधायक अदालत ने सुनाई सजा

समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे सामूहिक बलात्कार के मामले में शुक्रवार को सांसद / विधायक अदालत ने गायत्री समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर दो – दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया । अभियोजन पक्ष के मुताबिक शुक्रवार को सांसद / विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक दोषी पर दो – दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

इस दौरान अदालत में गायत्री और दो अन्य दोषी मौजूद थे जिन्हें सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया । विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को गायत्री समेत तीन लोगों को मामले में दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था । अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई है , उनमें गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी शामिल हैं । न्यायाधीश ने तीनों को दोषी ठहराते हुए मामले के चार अन्य आरोपियों- विकास अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और चंद्रपाल को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया था ।

जेल में थे सभी आरोपी

पूर्व मंत्री गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था । गायत्री 15 मार्च , 2017 से जेल में है । 18 जुलाई , 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने गायत्री समेत सभी 7 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए । बाद में सुनवाई एमपी – एमएलए की विशेष अदालत को सौंप दी गई ।

चार निर्दोष , तीन दोषी

इस मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को दोषी माना था । इस केस में 4 आरोपियों चंद्रपाल , विकास वर्मा , रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को कोर्ट ने निर्दोष माना था ।

क्या है मामला

चित्रकूट की रहने वाली महिला ने 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर दर्ज कराई गई थी । महिला ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी दिलाने और घर पर काम करने के बहाने लखनऊ लाया गया था । यहां गायत्री और उसके सहयोगियों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया । वर्ष 2014 से जुलाई 2016 तक उसका शारीरिक शोषण किया जाता रहा । वह सब कुछ सहती रही लेकिन जब इन लोगों ने उसकी 16 साल की बेटी से भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो वह चुप नहीं बैठी ।

 

 

Leave a Comment