निलंबित एडीजी जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
वर्तमान मंथन/रायपुर : निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मगर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। कोतवाली में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह को यह राहत दी गई है। बता दें कि इधर मामले में रायपुर कोर्ट ने फरारी साक्ष्य कोतवाली पुलिस थाना मांगे थे। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए थे, इसके बाद कोर्ट को जीपी सिंह की फरारी के बारे में निर्णय लेना था।
आपको यह बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। उस दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी।