अब नहीं चलेगी निजी वाहन मालिको और ट्रैवल कंपनियों की मनमानी, प्रशासन ने किया किराया तय
वर्तमान मंथन/रायपुर। कलेक्टर के आदेश से अब कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलेगी राहत,राजधानी रायपुर में अब कोरोना मरीजों को व किसी भी अन्य बीमार व्यक्ति को या शव को लाने ले जाने के लिए कोई भी वाहन मालिक या ट्रैवल कंपनियां अब अपनी मनमानी नही कर सकेगी l अब कोई भी वहां मालिक प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लेंगी। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है जिससे कि आम आदमी को राहत मिले एवं ट्रैवल कंपनियों का संचालन होता रहे और कोई भी वहां मालिक किसी इन्सान की मजबूरी का फायदा कोई न उठा सके।
फिलहाल प्रदेश की राजधानी रायपुर में कोरोना का कहर किस कदर जारी है। ऐसे में कोरोना मरीज और शवों को लाने और ले जाने के लिए निजी वाहन संचालक लोगों से मनमानी रकम वसूल रहे थे, जिसे लेकर प्रशासन ने अपना सख्त रवैया अपनाया है। कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए शासन ने अब किराया तय कर दिया गया है। रायपुर में किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किय़ा गया है। अब एंबुलेंस और निजी वाहन संचालक लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगे।
स्वास्थ्यगत कारणों से मरीजों के आवागमन और कोविड-19 पॉजिटिव व संदिग्ध व्यक्तियों की मौत के बाद पार्थिव शरीर को लाने ले जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग किये जाने वाला वाहन का अधिकतम किराया नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित किया गया है।
नियम एवं शर्त के मुताबिक पेट्रोल-डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त खर्च (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। छत्तीसगढ़ के प्रोटोकॉल संबंधी तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना करना होगा।