सूचना आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस : ऑनलाइन पोर्टल पर दायर अपीलों को बिना सुनवाई लौटाने पर सूचना आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस
ऑनलाइन पोर्टल पर दायर अपीलों को बिना सुनवाई लौटाने पर सूचना आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस
VM News desk Jodhpur :-
जोधपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर की जाने वाली अपीलों को राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा बिना सुनवाई के ही लौटाने और ऑफलाइन माध्यम से अपीलें दायर करने के लिए बाध्य करने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग तथा राजस्थान राज्य सूचना आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सूचना का अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले जैसलमेर निवासी बाबूराम चौहान की ओर से अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन और प्रथम-द्वितीय अपील दायर करने का विकल्प दिया है। धन, समय, श्रम और मानव संसाधन की बचत होने से यह विकल्प नागरिकों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है, लेकिन राजस्थान राज्य सूचना आयोग में इस पोर्टल के माध्यम से दायर की जाने वाली द्वितीय अपीलों को बिना सुनवाई ही आवेदकों को लौटा देते है और उन्हें ऑफलाइन माध्यम से ही अपीलें प्रस्तुत करने की सलाह दी जा रही है। आवेदक की कई अपीलें लौटा दी गई है। प्रक्रिया को सरल और सहज करने के बजाय अनावश्यक रूप से जटिल बनाना अनुचित और अविधिक है
आरटीआई का नोडल विभाग होने के नाते प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कार्रवाई के लिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग को लिखा है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। इसलिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर की जाने वाली अपीलों पर ऑफलाइन अपीलों के समान ही सुनवाई करने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए।

डॉ ताराचंद चंद्राकर को पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 वर्षो अनुभव प्राप्त है वे विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर चुके है। वे समय समय पर जनहित के मुद्दो पर अपनी आवाज उठाते रहते है।वर्तमान में वे पत्रकारिता, समाजसेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, आरटीआई विशेषज्ञ, व्हिसील ब्लोअर के रूप में समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे है।