हाईकोर्ट बिलासपुर ने लोकनिर्माण विभाग से 4 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब,जानिए क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट बिलासपुर ने लोकनिर्माण विभाग से 4 सप्ताह के अंदर मांगा जवाब,

जानकारी नही देने पर कोर्ट की अवमानना का बन सकता है मामला 

छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने दायर की थी याचिका 

VM News desk Raipur :-

High Court Bilaspur sought reply from Public Works Department within 4 weeks, know what is the whole matter
अनिल अग्रवाल अध्यक्ष छ. ग. आर टी आई संघ

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अशोक अग्रवाल के निर्णय के विरुद्ध अनिल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को निर्देश दिया है ।

गौरतलब है कि बहुचर्चित टेंडर घोटाले मामले में एक आवेदन सूचना के अधिकार के तहत अशोक त्रिवेदी जन सूचना अधिकारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर एवं दीपक कुमार अग्रवाल प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से जानकारी चाहिए थी ।

जिसे चिप्स में बैठकर कुछ लोग कंप्यूटर के पासवर्ड को चेंज करके टेंडर घोटाला किए थे

यह छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था उससे संबंधित जानकारी आवेदक अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष- छत्तीसगढ़ आर टी आई संघ ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा था जिसे देने से इंकार कर दिया था इस मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ था।

ऐसा महालेखाकार ने अपने ऑडिट ऑब्जेक्शन में बताया था जिस पर सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी।

इन सबके दस्तावेज को सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने देने से इंकार कर दिया था

जिसके खिलाफ आवेदक अनिल अग्रवाल ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में परिवाद दायर किया था जिस पर  दिनांक 29- 11 – 2021 को आदेश पारित हुआ है कि 4 सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जवाब देवे ।

 

 

Leave a Comment