शादी की जिद्द में अड़े समलैंगिक युवकों ने कोर्ट से मांगी मदद, अब मिलेगी पुलिस सुरक्षा

शादी की जिद्द में अड़े दो समलैंगिक युवकों को  उत्तराखंड उच्च न्यायालय का साथ मिल गया है। दोनों ने ही आपस में शादी करने के लिए कोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है।अब पहली बार पुलिस प्रोटक्शन के बीच समलैंगिक युवक आपस में विवाह रचाएंगे।

लंबे समय से रिलेशनशिप में है युवक

हाई कोर्ट में इस तरह का पहला मामला सामने आया है। खबरों की मानें तो ऊधमसिंह के दो युवक  एक दूसरे से प्यार करते हैं और लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन परिवार वाले इनके प्यार के खिलाफ हैं।  परिवार के विरोध के चलते इन दोनों ने नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

 

समलैंगिक विवाह को मिल चुकी है ​मान्यता

दोनों की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है और अब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार वालों इस शादी के खिलाफ हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि 2017 की रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 25 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे अपराध माना था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को पलटते हुए अपने आदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन को आवश्यक बताया है।

युवकों को दी जाएगी ​पुलिस सुरक्षा

कोर्ट ने झटपट दोनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।  कोर्ट ने रुद्रपुर के थाना प्रभारी को दोनों समलैंगिक युवकों को पुलिस सुरक्षा देने और मामले से जुड़े विपक्षियों को नोटिस जारी कर न्यायालय में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

 

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