जहां से टिकट है, वहां से कितने स्टेशन बाद तक पकड़ सकते हैं ट्रेन? वर्ना किसी और को मिल जाएगी सीट!

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India Railway Train Rules: क्या आप जानते हैं आपने जहां से ट्रेन की टिकट करवाई है, उस स्टेशन से कितनी दूरी तक आपको ट्रेन में बैठना जरूरी होता है. जानते हैं ट्रेन की टिकट का ये नियम

कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिस स्टेशन से टिकट करवाई होती है, उस स्टेशन से आप समय पर ट्रेन पकड़ने में असमर्थ होते हैं. ऐसे में कोशिश की जाती है आगामी स्टेशन पर ट्रेन में बैठा जा सके. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कितने स्टेशन बाद तक आप ट्रेन में बैठ सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय बाद टीटीई इस सीट को किसी और को अलॉट कर सकता है. ऐसे में जानते हैं बोर्डिंग स्टेशन को लेकर क्या नियम है…

दरअसल, वैसे तो आईआरसीटी ने अब नियमों में बदलाव कर दिया है. अगर आपने ऑनलाइन टिकट करवाई है और आप निश्चित स्टेशन के अलावा किसी और स्टेशन से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. इस स्थिति में ऑनलाइन माध्यम से पहले ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.

आईआरसीटीसी ट्रेन डिपार्चर से चार घंटे तक पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है, ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप तय स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं तो दूसरे स्टेशन को बोर्डिंग स्टेशन बना सकते हैं.

इसके अलावा माना जाता है कि यात्री अपने तय स्टेशन से दो स्टेशन आगे तक भी ट्रेन में बैठ सकते हैं. अगर बोर्डिंग स्टेशन के आगे दो स्टेशन क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद टीटीई किसी और को वो टिकट अलॉट कर सकते हैं. हालांकि, इसमें टाइम को लेकर भी कुछ नियम होते हैं, जो हर ट्रेन के आधार पर है.

वहीं, अगर आप फिर भी ट्रेन मिस कर जाते हैं तो उसके लिए आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बेस फेयर का 50 फीसदी तक रिफंड मिल सकता है. इसके लिए आपको टिकट को 3 घंटे में कैंसिल करना होता है.

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